युवती पर केमिकल फेंकने के मामले में पाए गए दोषी को 10 वर्ष के कारावास सजा दी गई।
युवती के चेहरे पर जहरीला केमिकल फेंककर जलाने के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने सुनवाई करते हुए दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि दो नवंबर 2020 को पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी ने रात में युवती के घर जाकर चेहरे पर केमिकल फेंककर चेहरा जला दिया था। पीड़ित लड़की की माता ने सुबह ही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि घटना की रात करीब नौ बजे आरोपी युवक जूस लेकर आया था।
खुद ही किचन में जाकर गिलास में डालकर बेटी को पिलाया। इसके बाद उसकी लड़की व बेटे आदि सभी सो गए। करीब रात तीन बजे बेटी के चेहरे पर जलन होने की वजह से वह चिल्लाई तो वहां मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति हड़बड़ाकर भाग गया। बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह भी जाग गई। केमिकल से पीड़िता का मुंह व नाक जल गई। परिजन उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने पुलिस केस बताते हुए सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया था।
गंभीरावस्था को देखकर एम्स ऋषिकेश और वहां से जौलीग्रांट रेफर किया गया। इसके बाद पीड़ित लड़की के खुलासे के बाद आरोपी कदीर निवासी ग्राम घिस्सुपुरा थाना पथरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी युवक एक डेढ़ साल से पीड़िता के घर पर आ रहा था। वह युवती से प्यार का इजहार करने लगा। युवती ने डांटकर घर आने से मना कर दिया तो आरोपी युवक ने घटना को अंजाम दिया।
सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।