– देव भूमि भैरव सेना संगठन ने हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से पशुओं के कटान को लेकर सौंपा ज्ञापन

– नगर क्षेत्र में अवैध रूप से सैकड़ों पशु/ पक्षी रोज अवैध रूप से कांटे जा रहे हैं जबकि किसी भी मांस विक्रेता के पास पशु पक्षी काटने का लाइसेंस नहीं है तथा बेचने का लाइसेंस भी 30% पास विक्रेताओं के पास ही है चीफ मजिस्ट्रेट उत्तराखंड मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक किया है कि राज्य में किसी को भी कोई परमिट स्लेटर हाउस खोलने के लिए नहीं दिया गया है ।

माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य के समस्त इकाइयों जिसमें पुलिस प्रदूषण इकाई, नगर निगम आदि इसके लिए उत्तरदाई होंगे । हाई कोर्ट का आदेश दिनांक 20/9/2018 को हुआ था कि खुले में, आबादी क्षेत्र में और जिस रास्ते से आम जनमानस का आवागमन हो कोई भी पशु काट नहीं सकता ।

राज्य सरकार इन सभी बिन्दुओं के अंतर्गत माननीय हाईकोर्ट के आदेश को पूर्णत लागू करने की कृपा करें ।
उन्होंने ज्ञापन में इस बात पर भी रोशनी डाली कि खासकर धर्मनगरी में मर्यादा का ध्यान रखा जाए जितने भी अवैध रूप से कटान हो रहे हैं उसमें यह लोग वेस्ट मांस व खून को माँ गंगा में बहा रहे हैं । जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सुबह के समय जानवरों का खून व छोटे-छोटे टुकड़े खुले नालियों में देखे जा सकते हैं ,बल्कि इतना ही नहीं अवैध कटान की आड़ में गौ हत्या भी की जा रही है। जिसको कई बार भैरव सेना संगठन ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को भी सूचना दी । देव भूमि भैरव सेना संगठन ने चेतावनी देते हुए 10 दिन के अंदर नगर निगम को अवैध कटान पर कार्यवाही करने के लिए कहा और कार्रवाई ना होने पर हरिद्वार नगर निगम में तालाबंदी कर देने की चेतावनी दी । उन्होंने यह भी कहा अगर अवैध कटान पर शहर में अशांति फैलती है तो उसके जिम्मेदार नगर निगम हरिद्वार होगा ।।

यह भी देखें:–https://voiceofharidwar.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *